प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सहारा
बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना लाखों श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले के सभी पात्र श्रमिकों से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। साथ ही संबंधित विभागों को भी अधिकाधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं
👷 कौन ले सकता है योजना का लाभ?
श्रम विभाग के अनुसार योजना का लाभ ऐसे श्रमिकों को मिलेगा—
✅ आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो
✅ मासिक आय 15 हजार रुपये तक हो
✅ आयकरदाता न हो
✅ ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य न हो
💵 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपनी आयु के अनुसार प्रतिमाह 55 रुपये से 200 रुपये तक का अंशदान जमा करना होता है। सबसे खास बात यह है कि श्रमिक जितना अंशदान जमा करता है, उतनी ही राशि भारत सरकार भी योगदान के रूप में जमा करती है
🏦 60 वर्ष के बाद मिलेगी पेंशन
योजना में नियमित अंशदान करने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह की गारंटीड पेंशन प्राप्त होती है। इससे वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिलती है और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलती है।
📄 कैसे कराएं पंजीयन?
इच्छुक श्रमिक निम्न दस्तावेजों के साथ आसानी से पंजीयन करा सकते हैं—
🔹 आधार कार्ड
🔹 बैंक खाते की जानकारी
🔹 मोबाइल नंबर
पंजीयन की सुविधा एमपी ऑनलाइन केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर उपलब्ध है।
🌟 श्रमिकों के सुरक्षित भविष्य की योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उन श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और वृद्धावस्था में नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। कम अंशदान में मिलने वाली यह पेंशन योजना भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है।