एस आई टी की चार्जशीट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे

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देश के सर्वोच्च न्यायालय द्धारा आर्मी की स्पेशनल पैरा टू पर डिवीजन को नागालैंड में किए गए आपरेशन के सिलसिले में नागालैंड एसआईटी द्धारा चार्जशीट पर स्टे आर्डर पास किया है। जानकारी के अनुसार फौजी भाईयों के हितों की रक्षा करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत की खंडपीठ ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की धारा 6 का हवाला देते हुए तमाम पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकाससिंह एओआर आस्था शर्मा और अधिवक्ता निपुण सक्सैना ने आर्मी के 31 जवानों का पक्ष रखा। नागालैंड में हुई 4 दिसंबर के दिन फायरिंग में सेना के एक जवान शहीद हुए थे। इसी घटना में 14 अन्य जवान घायल हुए थे। इस प्रकार अधिवक्ता विकाससिंह एवं निपुण सक्सैना की दलीलों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्टे आर्डर पास किया है।

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