दिनांक 20.11.2025 को फरियादी बालूराम पुत्र पंचूराम प्रजापति उम्र 45 साल निवासी एबी रोड लुकवासा थाना कोलारस द्वारा उपस्थित थाना आकर अपनी नाबालिग बालिका को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसला भगाकर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोलारस पर अपराध क्र. 429/25 धारा 137(2) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड़ जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत अपहृत नाबालिग बालिका की दस्तयावी हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त निर्देश के पालन में अति. पुलिस अधीक महोहय श्री संजीव मुले व एसडीओपी कोलारस श्री संजय मिश्रा द्वारा थाना प्रभारी कोलारस को अपहृता की दस्तयाबी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी कोलारस द्वारा उनि बैजनाथ मिश्रा चौकी प्रभारी लुकवासा के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर नाबालिक बालिक की दस्तयाबी हेतु प्रयास किये गये। नाबालिक बालिका की संबंधित लोगों से पूछतांछ की गई एवं संभावित जगहों पर तलाश की गई गई।
पुलिस द्वारा संदेही के मोबाईल नम्बर को ट्रेस कर अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया जाकर नाबालिक बालिका को आज दिनांक 29.11.2025 को आगरा उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया गया तथा दस्तयाबसुदा बालिका के द्वारा अपने साथ आरोपी विष्णु पुत्र भोंदूराम प्रजापति उम्र 20 साल निवासी आगरा उ.प्र. द्वारा शादी करने के लिये बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना तथा शारीरिक संबंध बनाना बताया जाने से प्रकरण में धारा 64(2) (आई), 87 बीएनएस एवं पाक्सो एक्ट इजाफा कर आरोपी विष्णु प्रजापति को त्वरित आज दिनांक 30.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार पर जे. आर. माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर जेला भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में - निरी. गब्बर सिहं गुर्जर थाना प्रभारी कोलारस, उनि बैजनाथ मिश्रा चौकी प्रभारी लुकवासा, उनि सावित्री लडका, सउनि रायचन्द भिलाला, प्रआर 394 विशाल सिंह, आर. 1053 नरेन्द्र शर्मा, आर. 291 राहुल परिहार, आर आलोक व्यास सायवर सैल की विशेष भूमिका रही।