फसल बीमा अऋणी जिन कृषकों की केसीसी कालातीत (डिफॉल्टर) हैं वे कृषक अऋणी में फसल बीमा करवा सकते हैं, अऋणी कृषक फसल बीमा से वंचित हैं वह कृषक अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसें सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक और जन सेवा केन्द्र (CSC), MP Online पर जाकर फसल बीमा करायें।
जिससे फसल नुकसानी के समय अऋणी कृषको को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके।फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजएग्रीटेक कृषक आई. डी. अनिवार्य है,आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़े हुआ, जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर इसका शपथ पत्र, भू-अधिकार ऋणी पुस्तिका, बैंक का विवरण / पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित) / पटवारी या पंचायत सचिव से प्राप्त, रबी सीजन में राज्य स्तर एवं उप जिला स्तर पर अधिसूचित प्रमुख रबी फसलें गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, सरसों, अलसी एवं मसूर हैं। देय प्रीमियम निर्धारित बीमित राशि का 1.5% प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम के साथ जमा कर फसल बीमा करवा सकते हैं।अतः कृषकों को सलाह दी जाती हैं कि फसलों का बीमा अवश्य कराये ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान या उपज में कमी होने पर फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की क्षतिपूर्ति हो सकें।