रन्नौद के रहने वाले गजेन्द्र खटीक पुत्र छोटेलाल खटीक निवासी रन्नौद ने एक टाईपशुदा आवेदन पत्र अनावेदकगण स्वर्णप्रताप सिंह हरिऔध, पुष्पेन्द्र जाटव (पवैया), हितेश मौर्य, जितेन्द्र चौरसिया के विरुद्ध फ्रोड तरीके से ब्रेजा गाडी पर फर्जी नंबर डालकर आवेदक को गिरवी रखकर तीन लाख रूपये लेने एवं दि. 2.6.2024 को बिना बताये गाडी उठा ले जाकर फ्रोड करने के संबंध में प्रस्तुत किया था जो धारा 420 भादवि की परिधि में आने से थाना रन्नौद पर अपराध क्र. 126/25 धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है।
दौराने विवेचना प्रकरण में धारा 467,468,471,379,34 भादवि ईजाफा की गई है। प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र चौरसिया (जाटव) पुत्र वीरेन्द्र जाटव उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम हरीराम का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना रन्नौद के अप.क्र. 126/24 धारा 420 इजाफा धारा 467, 468, 471, 379, 34 भादवि का 5000 रुपये का इनामी फरार आरोपी शिवपुरी के पौहरी चौराहे पर आने वाला है
उक्त सूचना पर से रन्नौद थाना प्रभारी की दो टीमे रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पौहरी चौराहे पर पहुंचे। पौहरी चौराहे के पास मुखबिर द्वारा बताये गए हुलिया का खडा मिला। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स के साथ घेराबंदी करके पकड लिया गया।
पकडे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम स्वर्ण प्रताप सिंह हरिऔध पुत्र गणेशलाल हरिऔध निवासी डीडी नगर ग्वालियर (म.प्र.) का होना बताया। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया।
सराहयनीय भूमिका - उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रन्नौद उप निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान, सउनि दशरत सिंह राजपूत प्रआर.934 जगेश सिकरवार, प्र.आर.271 धर्मेन्द्र जाट, आर.966 अबधेश शर्मा, आर.814 महेश सिहं, आर. 191 वकील गुर्जर, आर.524 गौरीश कुमार, आर.886 सिद्धनाथ, आर.584 गौरसिंह, आर. 837 संजीव सिंह, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।