राज्य शासन द्वारा पंचायतों के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये जारी किए आवश्‍यक निर्देश

Nikk Pandit
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सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में 18 दिसंबर 2025राज्य शासन द्वारा पंचायतों के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये आवश्‍यक निर्देश जारी किए है।

जारी निर्देशों के तहत राज्य में पंचायत चुनावों के लिए सूचना जारी होते ही प्रत्येक जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाएं। ऐसा प्रतिबंध जिले में आखिरी चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रखा जाए।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोक सुरक्षा या लोक शांति भंग किये जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञति आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुये उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए।

शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्र के समस्त या चुनिंदा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञतियां आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उनके शस्त्र निकटस्थ थाने में जमा कराए जाएं।

ऐसे किसी क्षेत्र (ग्राम या ग्रामों के समूह) में जिले में अंतिम चुनाव के परिणाम को घोषणा हो जाने के बाद ही, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, शस्त्र लौटाये जाने की कार्यवाही की जाए। अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण एवं प्रदाय करने वाले एवं शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में सघन अभियान चलाया जाए तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध संगत्त अधिनियम के अन्तर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। जिले में मतदान के लिए निर्धारित तारीख के 3 दिन पूर्व मतदान के दिन तक प्रत्येक जिले में बलने वाले वाहनों की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है

सघन चैकिंग की जाए तथा जिले में मतगणना पूर्ण हो जाने तक पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों एवं कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी का एक सघन अभियान चलाया जाए।

मतदान के दिन लारियों, ट्रकों, ट्रेक्टर ट्रालियों आदि मालवाहक वाहनों का, जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर सवारियां होने पर पाबन्दी है, प्रचलन विनियमित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसे वाहनों का दुरुपयोग मतदाताओं/सवारियों को लाने या ले जाने के लिए किया जा रहा हो तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के कृत्य को, जो कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अपराध है, रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किए जाएं।
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