सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में दिनांक 20.01.2026 को फरियादी उम्र 45 साल निवासी ग्राम लेवा ने अपनी नाबालिग लड़की को संदेही रवि जोगी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर से थाना तेन्दुआ पर अप.क्र. 04/26 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौराने विवेचना प्रकरण में आरोपी द्वारा पीङिता के साथ गलत काम करना पाया गया अतःधारा 64(2)(M), 127(4) बी.एन.एस., एवं 5L/6 पास्को एक्ट इजाफा की गई।पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले एवं एसडीओपी श्री संजय मिश्रा अनुभाग कोलारस के मार्गदर्शन मे विवेचना के दौरान अविलम्ब कार्यवाही करते हुए अपहृता नाबालिग बालिका की तलाश हेतु टीम बनाकर अहमदाबाद व जयपुर भेजी गई जहां तलाश एवं जानकारी एकत्रित की गई ।
बाद अपहर्ता को दिनांक 04.02.2026 को जयपुर से दस्तयाव किया गया दिनांक 05.02.26 को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि.नीतू सिंह धाकङ,का.प्रआर.493 गजेन्द्र सिंह सोलंकी,आर.1001 पवन जाट,आर.883 अनूप जाट,आर.856 दूलेसिंह जामोद,महिला आर.480 मनीषा मुजाल्दे की विशेष भूमिका रही ।