पोहरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के टेंडर में अनियमितता का आरोप, कलेक्टर से जांच की मांग

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कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारी

शिवपुरी जिले की नगर परिषद पोहरी के वार्ड क्रमांक 5 कृष्णगंज में नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के टेंडर और आवंटन प्रक्रिया को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं। व्यापारियों ने कलेक्टर को शिकायत देकर टेंडर प्रक्रिया की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन निरस्त कर दोबारा टेंडर कराने की मांग की है।


गौरव कुमार भार्गव ने बताया कि नगर परिषद पोहरी द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुल 13 दुकानों का निर्माण कराया गया है। आरक्षण के अनुसार दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें टेंडर फीस 19,961 रुपए निर्धारित की गई थी। शुरुआती प्रक्रिया में करीब पांच दुकानों की बोली तय हुई और संबंधित बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा कर दुकानों का आवंटन कराया गया।


राहुल कुमार गुप्ता ने बताया कि शेष दुकानों के आवंटन में टेंडर की शर्तों का पालन नहीं किए जाने का आरोप है। निविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर जमानत राशि राजसात कर दुकान की पुनः निविदा कराया जाना था, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया। कुछ मामलों में केवल 25 प्रतिशत राशि जमा कराकर दुकानों का आवंटन कर दिया गया।


उन्होंने बताया कि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, अधिकारी-कर्मचारी अथवा उनसे संबंधित लोग टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद कुछ पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है। व्यापारियों ने आशंका जताई कि इससे नगर परिषद को आर्थिक नुकसान हुआ है।


गौरव कुमार भार्गव और राहुल कुमार गुप्ता सहित स्थानीय व्यापारियों ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो मौजूदा आवंटन निरस्त कर नियमानुसार नए सिरे से टेंडर कराया जाए, जिससे स्थानीय व्यापारियों और शासन के हित सुरक्षित रह सकें।

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