खुशबू शर्मा खबर:शिवपुरी शहर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी अकरम शाह को देहात थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे शिवपुरी जिला जेल भेज दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म से संबंधित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। मामले की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं भी प्रकरण में जोड़ी थीं।
जुलाई में लॉज में नाबालिग के साथ मिला था आरोपी
मामला 12 जुलाई 2026 को उस समय सामने आया था, जब शिवपुरी शहर की एक लॉज में आरोपी अकरम शाह के नाबालिग के साथ मौजूद होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद आरोपी की पत्नी और नाबालिग की मां कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ लॉज पहुंचीं।
मौके पर अकरम शाह को पकड़ा गया और बाद में उसे कोतवाली थाने लाया गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, पुलिस ने उस समय आरोपी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं के तहत कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया था।
लॉज की घटना के बाद मामला लगातार चर्चा में रहा।
इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आधार पर उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई भी की। प्रशासन द्वारा 18 अगस्त 2026 को अकरम शाह को जिलाबदर घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
नाबालिग की मां की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
इधर, देहात थाना क्षेत्र में नाबालिग की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। शिकायत के आधार पर देहात थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 184/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत प्रकरण कायम किया और नाबालिग की तलाश शुरू की।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन नाबालिग को तलाश लिया था। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया।
जांच के दौरान पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर प्रकरण में धारा 64(1) बीएनएस, पॉक्सो एक्ट की धारा 3(1)(w)(ii) तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं का इजाफा किया गया।
फरारी के दौरान पुलिस कर रही थी तलाश
मामले में धाराएं बढ़ने के बाद पुलिस आरोपी अकरम शाह की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी।
पुलिस के मुताबिक आरोपी अकरम शाह पुत्र अनवर शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी सतनवाड़ा को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी।
आरोपी के पहले से जिलाबदर किए जाने के बावजूद पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। आखिरकार देहात थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद आरोपी को शिवपुरी जिला जेल भेज दिया गया।
पत्नी की शिकायत से सामने आया था मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत आरोपी की पत्नी की शिकायत के बाद हुई घटनाओं से भी जुड़ी हुई है। आरोपी की पत्नी ने पुलिस के समक्ष उसके खिलाफ मारपीट, घर से निकालने की साजिश और नाबालिग के शोषण से जुड़े आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के चलते मामला लगातार आगे बढ़ता गया।
लॉज में नाबालिग के साथ आरोपी के मिलने की घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की थी। उस समय शांतिभंग के मामले में कार्रवाई हुई, जबकि बाद में नाबालिग की मां की शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी जेल में
अकरम शाह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस मामले में सामने आए सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना कर रही है। नाबालिग से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों को जांच का हिस्सा बनाया जाता है।
फिलहाल इस मामले में आरोपी अकरम शाह न्यायालय के आदेश के बाद जिला जेल में है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी।
महत्वपूर्ण: नाबालिग से जुड़े मामलों में उसकी पहचान उजागर करना कानूनन प्रतिबंधित है, इसलिए खबर में नाबालिग की पहचान से संबंधित कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।