नए साल के जश्न में शराब पार्टी करने लेना होगा लाइसेंस, एक दिन का लाइसेंस देने आबकारी विभाग तैयार, न लेने पर होगी कार्यवाही

Shivpuri First
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शिवपुरी में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आबकारी विभाग ने शराब पार्टी आयोजकों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।

यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस या रिसोर्ट में शराब पार्टी करनी है, तो इसके लिए एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के शराब परोसने या सेवन करने पर आयोजकों और उपस्थित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लाइसेंस की फीस मेरिज गार्डन के लिए ₹5,000 और होटल-रेस्टोरेंट के लिए ₹10,000 रखी गई है, जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

पुलिस और आबकारी विभाग की तैयारियां:
31 दिसंबर की रात सड़कों पर हुड़दंग रोकने और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की टीम चौकसी करेगी। नशे की हालत में वाहन चलाने या सड़कों पर उपद्रव करने वालों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम सुनिश्चित करेगा कि नए साल का जश्न सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जाए।
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