एडवोकेट मोहित ठाकुर
सागर शर्मा, शिवपुरी।। पांच साल पुराने अवैध शराब परिवहन के मामले में शिवपुरी न्यायालय ने आरोपी नरेंद्र चौरसिया को दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय माननीय न्यायाधीश श्रीमती रिचा राजावत की अदालत से दिनांक 27 जून 2025 को सुनाया गया। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा की गई।
यह मामला दिनांक 4 जुलाई 2020 का है, जब फिजिकल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरेंद्र चौरसिया अपने घर सिद्धेश्वर कॉलोनी से MP33 MB 6867 क्रमांक की मोटरसाइकिल से शराब की पेटियां भरकर करवला की ओर जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए चीता मोबाइल-10 के आरक्षक जितेन्द्र एवं महेन्द्र द्वारा मरघटखाने से करवला जाने वाले मार्ग पर चेकिंग शुरू की गई।
तभी नरेंद्र चौरसिया मोटरसाइकिल से आता हुआ मिला, जिसकी पीछे दो वोरियाँ बंधी हुई थीं। तलाशी लेने पर एक बोरी में देशी मदिरा की 5 पेटियां और दूसरी में 3 पेटियां कुल 350 क्वार्टर देशी शराब पाई गईं। वैध लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर फिजिकल थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल व शराब जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
विवेचना एवं सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी नरेंद्र चौरसिया को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में आरोपी की ओर से प्रभावी पैरवी अधिवक्ता मोहित ठाकुर द्वारा की गई।