-बीईओ ने आज दस्तावेज परीक्षण के लिए संकुल प्राचार्यों को बुलाया
सागर शर्मा, शिवपुरी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषयक पत्र जारी हुआ था जिसमें अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लाग इन पर विकासखण्ड पैनल की मैरिट सूची उपलब्ध कराई थी। नियमानुसार विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा विगत सत्र में रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकासखण्ड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में ज्वाइन होना था, लेकिन कोलारस ब्लाक में कोलारस के संकुल प्राचार्य, खरई-तेंदुआ के संकुल प्राचार्य, लुकवासा के संकुल प्राचार्य एवं इन संकुलों के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शाला प्रभारी द्वारा डीपीआई के आदेश की अवेलहना कर अपनी मनमर्जी से फर्जी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नियम विरूद्ध तरीके से की गई। इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखण्ड के पैनल की मैरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को न लेकर बल्कि दूसरे ब्लाक के विकासखण्ड पैनल लिस्ट में से अपनी मनमर्जी से अपने रिश्तेदारों, परिचितों को विद्यालय पर अतिथि शिक्षक के रूप में ज्वाइन करा लिया गया। ऐसे 24 अतिथि शिक्षकों की शिकायत प्रमाण सहित डीईआे को कराई गई है। इसी संबंध में मंगलवार को बीईओ कोलारस राहुल भार्गव द्वारा सीएम राइज स्कूल में दोपहर एक बजे बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी संकुल प्राचार्य व शाला प्रभारियों को अतिथि शिक्षकों के समस्त दस्तावेज एवं अतिथि शिक्षक संबंधी ओदश लेकर संकुल के स्थापना प्रभारी के साथ बुलाया गया है।