जानकारी के मुताबिक परिवादी विक्रम सिंह कंषाना द्वारा पुलिस आरक्षक ओमप्रकाश पुत्र दौलत सिंह रावत आयु 29 साल, पुष्पेंद्र पुत्र धन सिंह रावत उम्र 25 साल, भोला सिंह राजावत उम्र 27 साल, नरेश कुमार पुत्र मायाशिव दुबे उम्र 49 साल के खिलाफ न्यायालय में अपने वकील शैलेंद्र समाधिया के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया कि उक्त पुलिस आरक्षकों ने उन्हें पुलिस वेन में बैठाकर मारपीट करते हुए गाली गलौंच की और जान से मारने की धमकी दी।
परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं के अतिरिक्त ऋषि उर्फ जयसिंह कंषाना, भानूप्रताप शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा के कथन कराए। न्यायालय ने पूरे प्रकरण की सुनवाई के उपरांत प्रकरण में आए साक्ष्य एवं दस्तावेजों से आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 294, 323 506 भाग-दो, 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पाये जाने से संज्ञान लिया। फलतः आरोपी ओमप्रकाश रावत, पुष्पेंद्र सिंह रावत, भोलासिंह राजावत एवं नरेन्द्र कुमार दुबे के विरूद्ध परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद धारा 294, 323, 506 भाग-दो, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाता है।