सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी।तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2019-20 में ग्वालियर की मदन बायोग्रीन प्रा. लिमिटेड फर्म द्वारा नगर पालिका परिषद, शिवपुरी को 500 ट्री-गार्ड सप्लाई किए गए थे। सप्लाई के एवज में नगरपालिका ने केवल आधी राशि का ही भुगतान किया। शेष भुगतान न होने पर वादी फर्म ने न्यायालय की शरण ली।
निचली अदालत का निर्णय (14/12/2023)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश श्री जितेंद्र मेहर ने वादी फर्म के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए नगरपालिका शिवपुरी को आदेशित किया कि:
फर्म को ₹7,89,100/- बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
नगरपालिका की अपील (18/01/2024)
नगरपालिका परिषद, शिवपुरी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रधान जिला न्यायालय, शिवपुरी के समक्ष अपील दायर की।
प्रधान जिला न्यायालय का निर्णय (19/08/2025)
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार सोनी ने संपूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया और पाया कि—
वादी फर्म ने निविदा के अनुसार ट्री-गार्ड सप्लाई किए थे।
सप्लाई के लगभग सात माह बाद नगरपालिका ने एकतरफा जांच समिति बनाकर कार्यवाही की, परंतु वह वादी के समक्ष नहीं की गई।
ट्री-गार्ड पहले ही विभिन्न स्थानों पर लगा दिए गए थे, अतः भुगतान से इनकार का कोई पर्याप्त आधार सिद्ध नहीं हुआ।
न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत का आदेश विधिसम्मत और साक्ष्य पर आधारित है।अतः नगरपालिका की अपील निरस्त कर दी गई और निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा गया।
पैरवी
वादी मदन बायोग्रीन प्रा. लिमिटेड (डायरेक्टर करुण मदन) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज आहूजा तथा अधिवक्ता चंद्रशेखर भार्गव, आयुषी सिंह राणा एवं आकाश जैन ने पैरवी की।