उक्त सूचना पर थाना प्रभारी बैराड द्वारा तत्काल टीम तैयार पुराना रेस्ट हाउस के पास बैराढ रवाना किया आरोपीगण को घेरा बन्दी कर पकडा नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम राजेश रावत पुत्र केदारीलाल रावत उम्र 32 साल निवासी कालामढ़ बैराढ, दूसरे ने अपना नाम मस्तराम बघेल पुत्र खेरूराम बघेल उम्र 29 साल निवासी कालामढ़ छात्रावास के पास बैराढ का होना बताया दोनों व्यक्ति से बरामद कैनो को खोलकर देखा तो उनमें देरी हाथ भट्टी की बनी शराब करीवन 100 लीटर पाई गई पूछताछ कि तब दोनों ने बताया कि हम दोनों मिलकर कच्ची शराब विक्री करते है
पैसो को आपस में बराबर-बराबर बांट लेते है शराब विक्री करने का लायसेंस चाहा तो न होना बताया आरोपीगणों का यह कृत्य धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से मौके पर शराब को जप्त कर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया बाद आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 440/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया।माल का विवरण - हाथ भट्टी की बनी देशी कच्ची शराब कुल 100 लीटर कीमती 20,000 रूपये ।
इनकी रही भूमिका: निरी सुरेश शर्मा, सउनि हरिओम पाण्डेय, प्र. आर. 947 इकबाल अहमद आर. 1101 चेतन राठौर आर. 1157 देवेन्द्र राठौर आर. 875 ज्ञानसिंह रावत, आर. 817 रविन्द्र धाकड की विशेष भूमिका रही।