सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में अमानक पाई गईं कई आयुर्वेदिक औषधियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इन दवाओं की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है और इनके क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई ग्वालियर स्थित शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जिला आयुष अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि परीक्षण के लिए भेजे गए आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों में गिलोय सत्त्व, काम दुधारस, कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस, प्रवाल पिष्टी और मुक्ताशुक्ति जैसी दवाएं अमानक पाई गईं। ये औषधियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 तथा नियम 1945 की धारा 33ईई का उल्लंघन करती हैं। इन दवाओं के संबंधित बैच नंबरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डॉ. वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित दवाओं का क्रय या विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के तहत, डॉ. अनिल वर्मा ने मंगलवार को शिवपुरी शहर के विभिन्न आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने दुकानदारों को अमानक दवाओं की सूची से अवगत कराया और उन्हें तत्काल प्रभाव से स्टॉक से हटाने के निर्देश दिए।
आयुष विभाग ने आम जनता से भी अपील की कि वे किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और बैच नंबर की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि अमानक दवाओं के सेवन से बचा जा सके।