ग्राम पंचायत कछौआ के तत्कालीन सचिव सुरेंद्र शर्मा।
सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत कछौआ के तत्कालीन सचिव सुरेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2022-23 में नाली निर्माण कार्य में वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने के बाद की गई है।
सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, ग्राम पंचायत कछौआ में प्रभु वंशकार के घर से ब्रजभान के घर तक नाली निर्माण के लिए 5,68,800 रुपए की राशि निकाली गई थी।
हालांकि, मौके पर इस कार्य का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। सरपंच अजय लोधी की शिकायत पर जनपद पंचायत पिछोर ने जांच कराई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई और सचिव सुरेंद्र शर्मा को दोषी ठहराया गया।
जांच रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिला पंचायत ने पाया कि सचिव ने लापरवाही बरती है। मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत सुरेंद्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जनपद पंचायत पिछोर मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
इस निलंबन आदेश की फोटोकॉपी कलेक्टर शिवपुरी, जनपद पंचायत पिछोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा के लेखाधिकारी और संबंधित सरपंचों को भेजी गई है।