प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी के पेट में आयी चोट के संबंध में मेडीकल कॉलेज शिवपुरी के डाक्टर से क्यूरी कराने पर उक्त चोट प्राणघातक होना लेख करने से प्रकरण सदर में धारा 109(1) बीएनएस का ईजाफा किया गया । पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल थाना प्रभारी सिरसौद को टीम बनाकर आरोपिया की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री संजीव मुले एवं इंचार्ज एसडीओपी पोहरी श्री संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 30.12.2025 को थाना प्रभारी उनि मुकेश दुबोलिया एवं पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपिया को मुढैरी तिराहा से गिरफ्तार किया एवं आरोपिया की निसादेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त कपडा काटने वाली कैंची को जप्त किया गया । उक्त आरोपिया को माननीय न्यायालय शिवपुरी पेश किया गया जहां से आरोपिया को सर्किल जेल शिवपुरी भेजा गया है ।
सराहनीय भूमिकाः- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरसौद उप निरीक्षक मुकेश दुवोलिया, प्रआर0 बलवंत पाल, प्रआर0 सत्यवीर सिंह जादौन, म0प्रआर0 569 बैजन्ती मौर्य, म0प्रआर0 679 रचना शाक्य, आरक्षक मुकेश परमार, आरक्षक प्रांशू जादौन, आरक्षक विक्रम सिंह की विशेष भूमिका रही ।