कोर्ट कमिश्नर ने सुषमा मेडिकल पर मारा छापा, जब्त किया नकली उत्पाद,ग्वालियर के ही लोग बिना लायसेंस बना रहे थे नकली उत्पाद-कोर्ट में विचाराधीन है नकली उत्पाद तैयार करने का पूरा मामला

Nikk Pandit
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सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले के गवालियर की आयुर्वेदिक कंपनी चिरायु फार्मास्युटिकल्स के एक दावे पर न्यायलय द्वारा गठित किए गए कोर्ट कमिश्नर ने शुक्रवार को शिवपुरी के गुरूद्वारा रोड स्थित सुषमा मेडिकल पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से नकली उत्पाद जब्त किया है। कोर्ट कमिश्नर द्वारा पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई और बिल आदि की भी जांच की। हालांकि बिल आदि की जांच में क्या पाया गया, अभी इसका खुलासा कंपनी के कर्मचारी अथवा वकील द्वारा नहीं किया गया है।
जानकारी के अनुसार चिरायु फार्मास्युटिकल्स कंपनी को यह महसूस हुआ कि पिछले कुछ समय से अचानक, मध्य भारत में, कंपनी के कई उत्पादों जैसे चिरायु, चिरायु पोषक की बिक्री लगातार घटती जा रही थी और साथ ही बाजार में उक्त उत्पाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध भी है। कंपनी इसे लेकर जब गहन अनुसन्धान कराया तो पता चला कि कंपनी के असली उत्पाद चिरायु पोषक का हु-ब-हु नकल, (जिसे केवल बोतल के निचले हिस्से और खराब गुणवत्ता से, बड़ी मुश्किल से पहचाना जा सकता है) को मंजीत दहल, योगेश दहल और आशीष शिवहरे, अवैध तरीके से बिना औषधि लाइसेंस के बना कर, मेसर्स खुन्नेलाल एन्ड कंपनी जबलपुर, महेंद्र कुमार भार्गव सुषमा मेडिकल शिवपुरी, भटेजा एजेंसी जबलपुर, सत्येेेंद्र अग्रवाल हित्तकारथ इण्डिया प्रोडक्ट्स ग्वालियर एवं अन्य के माध्यम से अवैध तरीके से बेच रहे थे। जानकारी मिलते ही चिरायु फार्मास्युटिकल्स, ग्वालियर ने सम्बंधित व्यक्तियों एवं अन्य को अधिवक्तागण प्रवीण अग्रवाल एवं स्वप्निल अग्रवाल द्वारा कानूनी नोटिस देकर उक्त अवैध उत्पादन एवं विक्रय को बंद करने का निर्देश दिया। उक्त कानूनी नोटिस के जवाब में कई लिप्त, सम्बंधित व्यक्तियों ने लिखित रूप से मंजीत दहल, योगेश दहल और आशीष शिवहरे को इस अवैध व्यापार का मास्टर माइंड बताया।

निर्माण बंद नहीं हुआ तो कोर्ट में लगाया केस
मंजीत दहल, योगेश दहल और आशीष शिवहरे द्वारा इसके बावजूद नकली चिरायु पोषक के व्यापार को बंद नहीं करने से, चिरायु फार्मास्युटिकल्स, ग्वालियर ने अधिवक्तागण प्रवीण अग्रवाल, सौम्यदीप द्विवेदी एवं स्वप्निल अग्रवाल में माध्यम से माननीय कमर्शियल कोर्ट, जिला न्यायालय, ग्वालियर से समक्ष, वाद क्रमांक 48/2025 दाखिल कर, अस्थाई निषेधज्ञा और अज्ञात लोगों के खिलाफ अस्थाई निषेधज्ञा के आवेदन पेश किए। इस पर जिला न्यायाधीश कमर्शियल एक्ट जिला न्यायालय प्रशांत शुक्ला ने 24 दिसंबर 2025 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी मंजीत दहल, योगेश दहल और आशीष शिवहरे, खुन्नेलाल एंड कंपनी जबलपुर, महेंद्र कुमार भार्गव सुषमा मेडिकल शिवपुरी, भटेजा एजेंसी जबलपुर, सत्येद्र अग्रवाल हित्तकारथ इण्डिया प्रोडक्ट्स ग्वालियर एवं अन्य को चिरायु, चिरायु पोषक के नकली उत्पाद निर्माण एवं विक्रय पर अस्थाई निषेधज्ञा जारी कर, अधिवक्तागण सरताज सिंह तोमर एवं आनंद रघुवंशी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और और उन्हें अधिकार दिया कि वे, बतोर कोर्ट कमिश्नर, प्रतिवादी गण के स्थल का, पुलिस बल के साथ विडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ निरीक्षण करें। आवश्यकता पड़ने पर स्थल का ताला तोड़ कर, नकली उत्पाद की इन्वेंट्री बनाकर उसे जप्त कर, सुपुर्दगी व अन्य निर्देशनुसार कार्यवाही कर, रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश करें। इसी क्रम में आज यह कार्रवाई सुषमा मेडिकल पर की गई थी।
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