सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने 22 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो जिलेभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
📌 आदेश क्यों जारी हुआ?
प्रशासन के अनुसार, हाल के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ, भ्रामक और तनाव बढ़ाने वाले संदेशों के प्रसार की आशंका बनी हुई है। इससे कानून-व्यवस्था और लोक शांति भंग होने का खतरा है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
⚠️ क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
👉 कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया (Facebook, WhatsApp, Instagram आदि) पर भड़काऊ, अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट/वीडियो साझा नहीं करेगा
👉 ऐसे कंटेंट को लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करना भी अपराध माना जाएगा
👉 धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाली सामग्री पर पूरी तरह रोक
👉 किसी समुदाय के खिलाफ नफरत, भ्रम या हिंसा फैलाने वाले संदेश प्रतिबंधित
👉 झूठी खबर, एडिटेड कंटेंट या अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई
⚖️ उल्लंघन पर क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ
👉 आईटी एक्ट
👉 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223
के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
📢 एक पक्षीय आदेश क्यों?
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, इसलिए सभी को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं था।
🛑 आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और पूरे जिले में प्रभावी रहेगा।