शिवपुरी में 79 बोरी डीएपी खाद जब्त, बिल-रसीद नहीं दिखा सके आरोपी; दो पर FIR दर्ज

Nikk Pandit
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बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में डीएपी खाद के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 79 बोरी डीएपी खाद जब्त की है। कृषि विभाग की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के निर्देश पर कृषि, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने फतेहपुर रोड स्थित गीता पब्लिक स्कूल के पास जांच अभियान चलाया। रात करीब 9:15 बजे संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान दो वाहनों से बड़ी मात्रा में डीएपी खाद बरामद की गई।

जांच में ग्राम बलेरा निवासी राजेश यादव के मैसी ट्रैक्टर से आईपीएल कंपनी की 47 बोरी डीएपी खाद तथा भोगरीपुरा निवासी अभिषेक रावत के महिंद्रा पिकअप वाहन से 32 बोरी डीएपी खाद बरामद हुई। दोनों वाहनों से कुल 79 बोरी खाद जब्त की गई।

संयुक्त टीम ने दोनों व्यक्तियों से खाद खरीद से संबंधित बिल, रसीद एवं ई-टोकन प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वे कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। पूछताछ के दौरान उन्होंने खाद किसानों से खरीदने की बात कही, परंतु इसके समर्थन में भी कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं करा पाए।

कृषि विभाग ने मौके पर पंचनामा तैयार कर खाद के नमूने लिए और पूरी खेप पुलिस के सुपुर्द कर दी। अधिकारियों के अनुसार बिना वैध दस्तावेजों के इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरक का परिवहन एवं भंडारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने राजेश यादव और अभिषेक रावत के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

खास बात: खरीफ सीजन के दौरान डीएपी खाद की मांग बढ़ने के बीच प्रशासन की इस कार्रवाई को जमाखोरी और अवैध कारोबार पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
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