अपराध दर्ज होने पर जिला मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई:पिछोर निवासी की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त, कलेक्टर अर्पित वर्मा का आदेश

Nikk Pandit
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बंटी शर्मा शिवपुरी: खबर शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद उसकी शस्त्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बल्देवपुर हिनौतिया, थाना पिछोर निवासी एवं वर्तमान में न्यू कोर्ट के पीछे, पिछोर में रहने वाले रूपसिंह परिहार पुत्र मिहीलाल परिहार (उम्र 32 वर्ष) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।

इन आपराधिक मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 68/2021/111/DM/SPI को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन का कहना है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके हथियार लाइसेंस की समीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

⚖️ कानून व्यवस्था पर प्रशासन सख्त

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। शस्त्र लाइसेंस धारकों को भी नियमों और कानून का पालन करने की हिदायत दी गई है।
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