सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर अर्पित वर्मा का आदेश जारी

Nikk Pandit
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बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रहेगी निगरानी
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो प्रसारित नहीं करेगा, जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाएं भड़कने की आशंका हो। ऐसी पोस्ट को लाइक, शेयर अथवा फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

ग्रुप एडमिन की होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित होने पर उसे रोकना संबंधित ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ग्रुप एडमिन को यह सुनिश्चित करना होगा कि समूह में किसी भी प्रकार की अफवाह या विद्वेषपूर्ण सामग्री साझा न हो।

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, अफवाह फैलाकर या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा, वैमनस्यता या हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेश प्रसारित नहीं करेगा। ऐसे संदेश भी प्रतिबंधित रहेंगे जिनमें लोगों को एकत्रित होकर गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए उकसाया गया हो।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने चेतावनी दी है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री को साझा करने से बचें तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें, ताकि जिले में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे।
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