बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर जिले के करैरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। करैरा-भितरवार मार्ग पर ग्राम हाजीनगर के पास तेज रफ्तार डंपर ने चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।
जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे करैरा-भितरवार रोड पर ग्राम हाजीनगर के समीप हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर क्रमांक MP 33 HA 3600 करैरा की ओर से तेज गति से आ रहा था। आरोप है कि चालक लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। इसी दौरान डंपर ने सड़क किनारे मौजूद चार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
इस मामले में ग्राम हाजीनगर निवासी राघवेन्द्र गुर्जर पुत्र दशरथ गुर्जर (38 वर्ष) ने करैरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि डंपर चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण यह भीषण दुर्घटना हुई, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में ग्राम हाजीनगर निवासी लोटन सिंह गुर्जर पुत्र गजराज सिंह गुर्जर, दतिया जिले के धीरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लेतरा निवासी रवि उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र बलवाना यादव तथा केशव केवट पुत्र बनमाली केवट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां का दृश्य बेहद भावुक और दर्दनाक था।
वहीं इस हादसे में हाजीनगर निवासी पैरू गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।
घटना की सूचना मिलते ही करैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए तथा मृतकों के शवों को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल डंपर क्रमांक MP 33 HA 3600 को जब्त कर लिया है।
करैरा पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 384/26 दर्ज कर लिया है। डंपर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(ए), 281 और 106(1) के तहत मामला कायम किया गया है। पुलिस का कहना है कि चालक की भूमिका और दुर्घटना के अन्य कारणों की गहन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज गति लंबे समय से दुर्घटनाओं का कारण बन रही है और प्रशासन को इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए।