17 अगस्त तक फसल बीमा करा लें किसान:कलेक्टर ने बैंकों को 100% KCC सैचुरेशन के दिए निर्देश

Nikk Pandit
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शिवपुरी:खरीफ सीजन में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शिवपुरी जिले में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया जारी है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीफ 2026 की फसलों के बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है।

इसी संबंध में गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रबंधक लीड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित अन्य बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को पात्र किसानों तक फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाने और 100 प्रतिशत KCC सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पात्र किसानों का समय पर कराएं बीमा

कलेक्टर श्री वर्मा ने बैंक अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बैंक अधिकारी कृषि विभाग और संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें तथा पात्र ऋणी किसानों का फसल बीमा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराएं।

उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पात्र किसान जानकारी या प्रक्रिया में देरी के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैंक स्तर पर किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ बीमा प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

17 अगस्त है अंतिम तारीख

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री मुनेश कुमार शाक्य ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 की अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि अब 17 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई है।

भारत सरकार और राज्य शासन ने प्रदेश में संभावित अल्पवृष्टि तथा अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में बीमा की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ना और संभावित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा करा लें।

इन फसलों का कराया जा सकता है बीमा

शिवपुरी जिले में खरीफ 2026 के लिए विभिन्न फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। इनमें धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली शामिल हैं।

इन अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण नुकसान होने की स्थिति में पात्र किसानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा सुरक्षा मिल सकती है।

सूखा, बारिश और बाढ़ जैसे जोखिमों से सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी विभिन्न जोखिमों से होने वाली फसल क्षति को कवर किया जाता है। इसमें सूखा, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, चक्रवात सहित अन्य अधिसूचित जोखिम शामिल हैं।

खरीफ सीजन में मौसम की अनिश्चितता के कारण किसानों की फसल को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। किसान समय पर बीमा कराकर संभावित फसल नुकसान के आर्थिक प्रभाव को कम कर सकते हैं।

ऋणी और गैर-ऋणी किसान यहां करा सकते हैं बीमा

योजना के तहत ऋणी पात्र किसान अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा 17 अगस्त तक निकटतम बैंक शाखा, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से करा सकते हैं।

वहीं गैर-ऋणी यानी स्वैच्छिक किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), एमपी ऑनलाइन, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बीमा प्रक्रिया पूरी कराने से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बीमा के लिए ये दस्तावेज जरूरी

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को समग्र किसान आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक आधार, बैंक खाते की जानकारी या पासबुक, भू-अधिकार पुस्तिका अथवा भूमि संबंधी अभिलेख तथा बोवाई संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे 17 अगस्त की अंतिम तिथि से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

किसानों से समय रहते बीमा कराने की अपील

कलेक्टर के निर्देश के बाद बैंक और कृषि विभाग के स्तर पर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी पात्र किसान जानकारी या प्रक्रिया में देरी के कारण फसल बीमा से वंचित न रहे।

कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवश्यक दस्तावेज लेकर संबंधित बैंक, CSC या अधिकृत केंद्र पर पहुंचें और अपनी अधिसूचित खरीफ फसल का बीमा कराएं।

बारिश, सूखा, अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से फसल को होने वाले संभावित नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा के लिए फसल बीमा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में किसानों के पास 17 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा कराने का अवसर है।

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