पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैदः चरित्र पर शक में कुल्हाड़ी से किया वार; छत से कूदकर भागा था आरोपी

Nikk Pandit
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आरोपी छोटू उर्फ धर्मसिंह (27) ने 11 अप्रैल 2023 को अपने ससुराल में पत्नी कलावती की गला रेतकर हत्या की थी।

सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी में पत्नी के चरित्र पर शक के कारण कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला शिवपुरी ने लिया है।

मामला शिवपुरी जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिकारीपुरा गांव का है। नेनसराय पुरानी निवासी आरोपी छोटू उर्फ धर्मसिंह (27) ने 11 अप्रैल 2023 को अपने ससुराल में पत्नी कलावती की गला रेतकर हत्या की थी। घटना के समय दोनों मकान की छत पर सो रहे थे।

पिता से कहा- पति ने कुल्हाड़ी से वार किया, हुई मौत रात करीब 3 बजे कलावती की चीख सुनकर उसके पिता रमेश और भाई हीरा छत पर पहुंचे। घायल कलावती ने बताया कि उसके पति छोटू ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया है। वह छत से कूदकर नीचे भाग गया था। परिजन उसे तुरंत नीचे लाए। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

घटना की सूचना पर गोपालपुर थाना प्रभारी कुसुम गोयल ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पर मामला दर्ज किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने अदालत में पक्ष रखा। उनके मजबूत तर्कों से सहमत होकर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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