किसान को कुल्हाड़ी से हमला करने वाले चार लोगों को एक-एक साल का कारावास-गीले खेत से निकलने की मना करने पर गुस्सा होकर आरोपितों ने किसान पर किया हमला

Nikk Pandit
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सागर शर्मा शिवपुरी:खबर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश खनियाधाना द्वारा एक किसान पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले एक ही परिवार के चार लोगों को एक-एक साल के सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्याण सिंह ने की। 

जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे फरियादी अपने खेत में गेहूं को पानी दे रहा था। इसी दौरान उसका पड़ौसी जयपाल यादव गीले खेत से निकला, जिसे फरियादी ने खेत में से निकलने के लिए मना किया। इस पर जयपाल ने गालियां देना शुरू क दीं। विरोध करने पर जयपाल और चंद्रभान ने फरियादी को जमीन पर पटका। शंकर सिंह ने कुल्हाड़ी से फरियादी की दाहिनी पिंडली पर दो वार किए। हरीराम ने भी कुल्हाड़ी से हमला किया। आवाज सुनकर फरियादी की बहन बचाने आई तो अर्चना ने उसकी लाठी से मारपीट कर दी। फरियादी की मां रैनाबाई और बृजेश ने बीच-बचाव किया। इसके बाद जाते समय आरोपी धमकी देकर गए कि अगली बार जान से मार देंगे। मामले की शिकायत के आधार पर बामौरकलां थाने में अपराध क्रमांक 243/21, धारा 324, 323, 294, 506/34 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर शंकर सिंह यादव (30), चंद्रभान सिंह यादव (28), अर्चना यादव (34), जयपाल यादव (31) और हरीराम सिंह यादव (56) निवासीगण ग्राम शंकरपुर थाना बामौरकलां को मारपीट और कुल्हाड़ी से हमले के मामले में दोषी ठहराया। आरोपियों को धारा 324/34 आईपीसी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, तथा धारा 323/34 आईपीसी में 6 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

बाक्सपड़ौसी की मारपीट करने वाले दो लोगों काे कारावासप्रथम श्रेणी न्यायाधीश खनियाधाना ने एक अन्य मामले में पुरानी रंजिश पर ग्रामीण की मारपीट करने वाले दो लोगों को एक-एक साल के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियाेजन के अनुसार घटना 5 सितंबर 2020 की रात करीब 10 बजे की है, जब फरियादी अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी उसके पड़ोसी पर्वत सिंह और अजय सिंह ने पुरानी रंजिश के कारण उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। फरियादी ने जब गालियां देने से मना किया, तो पर्वत सिंह ने लाठी से उस पर हमला कर दिया, जिससे फरियादी को चोटें आईं। मायापुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 504/34 के तहत मामला लेखबद्ध हुआ। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को एक-एक साल के कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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