तीन भाई-बहनों की मौत पर परिजनों को मिला 78 लाख का मुआवजा
लोक अदालत में एक अहम मामला सामने आया जिसमें सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीन भाई-बहनों के परिवार को बीमा कंपनी द्वारा 78 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया।
जानकारी के अनुसार, 23 मार्च 2025 को करैरा थाना क्षेत्र के एनएच-27 महुअर पुल पर तीनों की उस समय मौत हो गई थी जब एक तीन पहिया लोडिंग वाहन ने उनकी बाइक को गलत दिशा से आकर टक्कर मार दी। मृतकों में न्यायालय कर्मचारी अंकित राय (28), चचेरा भाई सत्यम राय (20) और बहन वैष्णवी राय (18) शामिल थे।
एडवोकेट मनीष मित्तल ने बताया कि लोक अदालत में अंकित राय के परिजनों को 50 लाख रुपए, सत्यम राय को 15 लाख रुपए और वैष्णवी राय को 13 लाख रुपए का मुआवजा बीमा कंपनी ने दिया।
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीन भाई-बहनों के परिवार को 78 लाख का मुआवजा दिया गया।
बिजली बिलों को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें
लोक अदालत में पहुंचे कई ग्रामीणों ने बिजली विभाग की गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी जताई। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि उनके पास न खेत हैं और न बिजली कनेक्शन, इसके बावजूद उन्हें हजारों रुपए के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं।
मोहनगढ़ निवासी ब्रजेश ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, उसके पास जमीन नहीं है, फिर भी 26 हजार रुपए का बिल भेजा गया है।
दीगोद निवासी रामवीर यादव ने बताया कि उनके पास न खेत है, न बिजली कनेक्शन, फिर भी 19 हजार रुपए जमा कराने का नोटिस मिला है।
बैराड़ निवासी महेश सिंघल ने बताया कि उनके घरेलू कनेक्शन पर पहले 61,506 रुपए बकाया था, लेकिन समझौते के प्रयासों के बावजूद अब विभाग उनसे 88,298 रुपए की मांग कर रहा है।
प्रशासन ने दिलाया समाधान का भरोसा
लोक अदालत के दौरान मौजूद अधिकारियों ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि बिजली बिलों की गड़बड़ियों की जांच कर उचित समाधान किया जाएगा। वहीं, सड़क दुर्घटना मामलों में मिले मुआवजे को लेकर पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली।