हार्वेस्टर संचालकों को पंजीयन कराना आवश्यक
हार्वेस्टर संचालकों को मशीन का संचालन शुरू करने से पहले कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियांत्रिकी शिवपुरी के कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। उन्हें मशीन ऑपरेटर और स्टाफ की जानकारी भी विभाग को देनी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई किसान स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किए बिना फसल कटवाने का दबाव डालता है, तो हार्वेस्टर संचालक इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, पुलिस थाने या राजस्व अधिकारियों को दे सकते हैं। मशीन संचालन के दौरान आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए सभी संचालकों को अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन पर किसानों को 2,500 से 15 हजार तक जुर्माना देना पड़ेगा
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुसार, नरवाई जलाने पर पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से ₹2,500, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों से ₹5,000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से ₹15,000 प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे खेतों के पास लगे ट्रांसफार्मरों के आसपास 10x10 फीट का क्षेत्र खाली रखें, ताकि आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके।
कलेक्टर ने कहा- उल्लंघन किया तो होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।