जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह मावई द्वारा अपराध क्रमांक 396/25 धारा 49क आबकारी एक्ट के आरोपीगण की माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर से दिनांक 12.12.25 को जमानत स्वीकार की गयी गई जमानत की शर्त में उक्त प्रकरण में लेख किया गया था कि एफएसएल रिपोर्ट में शराब में जहरीली शराब पॉजिटिव आने पर आरोपीगणो
01. नितिन पुत्र गोपाल कुशवाह उम्र 20 साल निवासी छोटा लोहार पुरा थाना देहात शिवपुरी
02. आसिफ पुत्र शहजाद खान उम्र 28 साल निवासी लोहार पुरा पुरानी थाना देहात शिवपुरी की जमानत स्वतः निरस्त हो जावेंगी।
यह कि आरोपीगणो 01. नितिन कुशवाह 02. आसिफ खांन के कब्जे से जप्तशुदा शराब की जांच रिपोर्ट दिनांक 02.01.26 को एफएसएल ग्वालियर से प्राप्त हुई जिसमें शराब की रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की शर्तों का पालन करते हुए माननीय जेएमएफसी न्यायालय शिवपुरी में आरोपीगणो की जमानत निरस्त कराने हेतु पत्राचार किया गया। उक्त पत्र के पालन में माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 07.01.26 को आरोपीगण 01. नितिन कुशवाह 02. आसिफ खांन की जमानत निरस्ती का आदेश प्राप्त हुआ है।