भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित तीन भाईयों पर 54 करोड़, 58 लाख का जुर्माना-कलेक्टर ने अधिरोपित किया जुर्माना

Nikk Pandit
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मामला चंगेज पहाड़ी को खोदकर समतल करने काफोटो-फाइल फोटो चंगेज पहाड़ी, जहां किया गया उत्खनन 

सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी कलेक्टर ने करैरा की चंगेज पहाड़ी को खोदकर समतल करने के मामले में करैरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष वीन गोयल, उनके भाई पूर्व मंडी उपाध्यक्ष राजेश गोयल व व्यापारी भाई भावेश गोयल पुत्रगण मनीराम गोयल निवासी करैरा पर 54 करोड़ 58 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। 

उल्लेखनीय है कि करैरा कस्बे में फोरलेन हाईवे किनारे स्थित सर्वे नंबर 1898 पर स्थित चंगेज पहाड़िया पर पिछले कई सालों से भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल सहित उनके भाई राजेश गोयल व भावेश गोयल द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। उनके द्वारा वहां से करोड़ों रुपये का मुरम, बोल्डर अादि उत्खनित कर लिया गया। इस मामले में करैरा तहसीलदार कल्पना शर्मा द्वारा जांच उपरांत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के समक्ष पेश किया गया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार भावेश गोयल, वीनस गोयल, राजेश गोयल पुत्रगण मनीराम गोयल निवासी करैरा पर कस्वा करैरा के सर्वे नं.1898 के भाग में 1 लाख 81 हजार 944 घनमीटर मुरम, बोल्डर, खनिज के अवैध उत्खनन सिद्ध पाये जाने पर 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रूपए की का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। 

जुर्माना जमा नहीं करने पर लगा 15 गुना अर्थदंड
कलेक्टर ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि अगर अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा उक्त जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो खनिज अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार मप्र खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के अध्याय-पांच के नियम 18 एवं प्रशमन न करने पर नियम 18(5) उपनियम (2) के उल्लंघन की स्थिति में रायल्टी का 15 गुना अर्थदंड राशि 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रूपए, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रूपए सहित कुल 27 करोड़ 29 लाख 16 हजार रूपए की दोगुनी राशि 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यह राशि संबंधितों को आदेश दिनांक के 30 दिन के अंदर खनिज मद 0853 में जमा करानी होगी। अनावेदक को आदेश की अपील हेतु नियमानुसार समय सीमा की पात्रता होगी। निर्धारित समयावधि के उपरांत अधिरोपित राशि जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कालोनी मिले तो नगर पालिका नियम के तहत करें कार्रवाई

इसके साथ कलेक्टर ने करैरा एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि संबंधित भूमि का स्थल परीक्षण करें एवं खसरा अभिलेख की जांच करें। यदि मौके पर कोई अवैध कालोनी, खसरे में छोटे भूखण्डों का क्रय-विक्रय पाया जाता है तो मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के तहत प्रकरण तैयार कर 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
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