शिवपुरी में बड़ा आदेश! बिना रजिस्ट्रेशन ठेका श्रमिक रखे तो होगी सीधी कार्रवाई

Nikk Pandit
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सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में ठेका श्रमिकों के नियोजन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब किसी भी विभाग, निगम या संस्था को ठेकेदार या आउटसोर्स एजेंसी के जरिए काम कराने से पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह निर्देश श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर के आदेश के आधार पर जारी किए गए हैं। सवाल साफ है — अब तक बिना नियमों के चल रही व्यवस्था पर क्या लगेगा ब्रेक?

⚖️ कानून का सख्त पहरा — उल्लंघन किया तो कार्रवाई तय!

श्रम पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 7 और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 की धाराएं 47 से 50 लागू होंगी। यानी अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी संस्था ठेका श्रमिक नहीं रख सकती। अगर नियम तोड़े गए तो सीधे नियोजक पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

💰 639 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ — 13.85 लाख का वितरण

इसी के साथ जिले में 639 हितग्राहियों को कुल 13.85 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है — क्या यह लाभ सही लोगों तक पारदर्शिता से पहुंचेगा?

🏗️ किस-किस पर लागू होंगे नियम?

निर्माण कार्य, सफाई, सुरक्षा, तकनीकी सेवाएं या अन्य किसी भी काम में लगे ठेका श्रमिक — सभी पर ये नियम लागू होंगे। यानी अब कोई भी विभाग “आउटसोर्स” के नाम पर जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा।

❓ बड़े सवाल जो उठ रहे हैं:

क्या अब तक बिना पंजीयन काम करा रहे विभागों पर भी कार्रवाई होगी?
क्या ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम?
या फिर ये आदेश भी फाइलों में ही सिमट कर रह जाएंगे?

📢 श्रम विभाग ने सभी संस्थानों से तुरंत पंजीयन कराने और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए श्रम कार्यालय, जिला शिवपुरी से संपर्क किया जा सकता है।
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