अपराधों में नाम आने पर बड़ी कार्रवाई: जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस

Nikk Pandit
0
बंटी शर्मा शिवपुरी: खबर शिवपुरी जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम, 1959 के तहत लोकशांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम सतेरिया, थाना देहात निवासी गजराज सिंह पुत्र मंगल सिंह रावत के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने के कारण उनका शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 140/2005/111/डीएम/एसपीआई निरस्त कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Tags

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)