अपराध दर्ज होने पर जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित

Nikk Pandit
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बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में अपराध दर्ज होने के चलते एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिरसौद क्षेत्र के ग्राम राजा की मुढेरी निवासी सीताराम कुशवाह के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की समीक्षा के उपरांत आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 78/2024/111/डीएम/एसपीआई को अग्रिम आदेश तक निलंबित रखा जाएगा। प्रशासन का मानना है कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के पास शस्त्र बने रहना कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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