बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने लोकशांति एवं जन सुरक्षा के हित में एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत की गई है।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अमोला क्षेत्र के ग्राम नयागांव निवासी अरविंद सिंह तोमर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उनके विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उनके शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा की।
समीक्षा उपरांत पाया गया कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के चलते लोकशांति एवं जन सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है। इसे देखते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 168/2004/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस धारकों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।